नौवीं अनुसूची के तहत किए गए कार्यों को न्यायिक समीक्षा से पूर्ण छूट नहीं है
I. R. कोएल्हो केस (2007) में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नौवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले कानूनों को न्यायिक समीक्षा से पूर्ण छूट नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की 'मूल विशेषता' है और इसे नौवीं अनुसूची के माध्यम से भी समाप्त नहीं किया जा सकता।
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