Q. स्पीकर अपनी निर्णायक वोट देने की शक्ति का उपयोग कब कर सकता है?
Answer: जब वोट बराबर पड़ जाएं
Notes: अनुच्छेद 100(1) सदन में मतदान की प्रक्रिया निर्धारित करता है। किसी भी विचाराधीन प्रश्न का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से होता है। यदि वोट बराबर पड़ते हैं तो स्पीकर निर्णायक वोट का उपयोग करता है।

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