यह विधेयक राज्यसभा या लोकसभा, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है
संविधान संशोधन विधेयक को धन विधेयक नहीं माना जाता, भले ही इसके सभी प्रावधान अनुच्छेद 110(1) के अंतर्गत आते हों, क्योंकि ऐसे संशोधन अनुच्छेद 368 द्वारा शासित होते हैं, जो धन विधेयकों से संबंधित प्रावधानों पर प्रधानता रखता है। इसका अर्थ है कि यह विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
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