उस समय कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित
उपसभापति उपराष्ट्रपति को लिखित रूप में त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकते हैं। उन्हें राज्यसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से हटाया भी जा सकता है। जब ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन हो, तब उपसभापति सदन की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते, लेकिन वे उपस्थित रहकर कार्यवाही में भाग ले सकते हैं।
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