राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड एक वैधानिक संगठन है, जिसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया गया है। यह सैद्धांतिक रूप से एक सलाहकार निकाय है, जो देश में वन्यजीव संरक्षण से संबंधित नीतियों और उपायों पर केंद्र सरकार को परामर्श देता है। हालांकि, यह एक महत्वपूर्ण निकाय है क्योंकि यह वन्यजीव से जुड़े सभी मामलों की समीक्षा करता है और राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों के आसपास की परियोजनाओं को मंजूरी देता है। इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं और इसके उपाध्यक्ष पर्यावरण मंत्री होते हैं।
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