संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम 1951 के तहत मौलिक अधिकारों से संबंधित कई प्रावधानों में बदलाव किए गए। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने, जमींदारी उन्मूलन कानूनों को वैध बनाने और यह स्पष्ट करने के प्रावधान थे कि समानता का अधिकार समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने वाले कानूनों को बाधित नहीं करता। इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 10 मई 1951 को प्रस्तुत किया और 18 जून 1951 को संसद द्वारा पारित किया गया।
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