1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 19(1)(f), जो नागरिकों को संपत्ति अर्जित करने, रखने और उसका निपटान करने का अधिकार देता था, और अनुच्छेद 31, जो संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित था, हटा दिए गए। हालांकि यह सुनिश्चित किया गया कि संपत्ति को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाने से अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने के अधिकार पर कोई प्रभाव न पड़े।
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