भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में भूमि और भवनों पर कर राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। प्रारंभ में इसमें 66 विषय शामिल थे, जो उन क्षेत्रों को दर्शाते हैं जिन पर केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। यह व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के स्पष्ट विभाजन के लिए बनाई गई थी, जिससे भारत में संघीय ढांचा मजबूत हो सके। इस शक्ति विभाजन से राज्यों को स्थानीय मुद्दों, जैसे भूमि और भवन कराधान, को प्रभावी रूप से प्रबंधित करने और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार नीतियां बनाने में मदद मिलती है।
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