सही उत्तर "राष्ट्रपति" है। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उन्हें हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। यह शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में दी गई है, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर बने रहते हैं। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति बिना कोई कारण बताए राज्यपाल को हटा सकते हैं, हालांकि यह आमतौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है।
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