पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (जीईएसी) के विशेषज्ञों के चयन के लिए नियमों में संशोधन किया है। जीईएसी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत 1989 के खतरनाक और आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों के नियमों के अंतर्गत एक वैधानिक समिति है। 2010 में इसका नाम जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी से बदलकर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी किया गया। जीईएसी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) के अधीन कार्य करती है।
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