वित्त मंत्रालय ने अब ऑटोमैटिक रूट के तहत रक्षा क्षेत्र में 74 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी है।
इस घोषणा के अनुसार, मंत्रालय ने फेमा (गैर-ऋण उपकरण) नियमों में आवश्यक बदलाव अधिसूचित किए हैं। सितंबर में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दी थी।
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