भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लगाया गया राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण पूरे देश या उसके किसी हिस्से में लागू किया जाता है। इस दौरान भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत मिलने वाले छह प्रकार के अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, यदि आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण लगाया गया हो। हालांकि, संविधान के मूल प्रावधानों के अनुसार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता। यह संघीय शासन प्रणाली को एकात्मक प्रणाली में परिवर्तित कर देता है।
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