लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य संविधान (104वां संशोधन) अधिनियम 2019 के प्रभाव में आने से पहले राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो-इंडियन समुदाय से नामित किए जाते थे। एंग्लो-इंडियन समुदाय के विशेष प्रतिनिधित्व का प्रावधान आगे नहीं बढ़ाया गया, इसलिए 17वीं लोकसभा के लिए यह संख्या 552 थी, जबकि 18वीं लोकसभा में यह 550 हो सकती है।
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