Q. भारत के अटॉर्नी जनरल (महान्यायवादी) का कार्यकाल कितना होता है?
Answer: जितने समय तक राष्ट्रपति चाहे
Notes: भारत के संविधान में महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है अतः वो राष्ट्रपति के इच्छानुसार कार्य करता है।