एस. आर. बोम्मई केस
एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) के फैसले के पैरा 248 में कहा गया है कि संविधान की प्रस्तावना उसका अभिन्न हिस्सा है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय और न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषताएँ हैं। एलआईसी ऑफ इंडिया केस (1995) में भी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है।
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