संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 19 क्या है?

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 19 में बकाए भुगतान के बदले मतदान के अधिकार खोने का प्रावधान है। अनुच्छेद के अनुसार सदस्य राष्ट्र जो वित्तीय योगदानों के भुगतान में बकाया हैं जो कि 2 साल से पहले के योगदान के बराबर या उससे अधिक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान करने का अपना अधिकार खो देगा। हाल ही में, ईरान और 6 अन्य राष्ट्र: नाइजर, लीबिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो ब्रेज़ाविल, दक्षिण सूडान और ज़िम्बाब्वे ने अपने मतदान अधिकार खो दिए।

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