राज्यपाल की क्षमा शक्ति

क्षमा शक्ति राज्यपालों की प्रमुख शक्तियों में से एक है। यह सजा के चरित्र में बदलाव के बिना किसी सजा की अवधि को कम करने की शक्ति है। जैसे: 5 साल से 1 साल तक कारावास की अवधि में कमी। यह संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार है। इस तरह की क्षमा शक्ति का प्रयोग राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सिफारिश के किया जाता है। हाल ही में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि तमिलनाडु गवर्नर जल्द ही पेरारीवलन मामले पर बात करेंगे।

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