बजट 2021 : आयकर व शुल्क सम्बन्धी घोषणाएं
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 में आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं करने का प्रस्ताव रखा है। आयकर के ढांचे को पहले की तरह रखा गया है। हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ राहत की घोषणा की गई है। 75 वर्ष से अधिक आयु के पेशनभोगी वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी जाएगी।
मुख्य बिंदु
- सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए एक ‘National Faceless Income Tax Tribunal’ बनाने की घोषणा की है।
- सरकार ने 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर लाभ को बढ़ा दिया है। उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
- अनिवासी भारतीयों के लिए दोहरे कराधान को हटाने के लिए नए नियम बनाए गए हैं।
- इसके अलावा, अनिवासी भारतीयों को भारत में एक व्यक्ति कंपनियों की स्थापना और संचालन की अनुमति दी गई है।
- टैक्स ऑडिट की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी गई है।
- वित्त मंत्री ने घोषणा की कि, किफायती आवास परियोजनाएं अब 31 मार्च, 2022 तक कर अवकाश का लाभ उठा सकेंगी।
सीमा शुल्क से सम्बंधित घोषणाएं
- सरकार ने तांबे पर सीमा शुल्क को 5% कम करने की घोषणा की है।
- रसायन के घरेलू मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए नैफ्था पर सीमा शुल्क 5% घटा दिया गया है।
- आयातित सौर इनवर्टर पर सीमा शुल्क 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है।
- सभी नायलॉन उत्पादों पर 5% की सीमा शुल्क लगाया जाएगा।
- कपास पर सीमा शुल्क 0 से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है, जिससे किसान की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि, कर मामलों के पुनर्मूल्यांकन को 10 साल के लिए खोला जाएगा यदि एक वर्ष में 50 लाख रुपये या उससे अधिक आय को छिपाने के पर्याप्त सबूत है। अन्य मामलों में, मूल्यांकन को 3 साल के लिए खुला रखा जायेगा।