केंद्र सरकार ने चुनावी बांड की 16वीं किश्त जारी करने के लिए मंजूरी दी
चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच, वित्त मंत्रालय सूचित किया है कि चुनावी बांड की 16वीं किश्त जारी की जाएगी और चुनावी बांड 1 से 10 अप्रैल से बिक्री के लिए खुला होगा।
मुख्य बिंदु
चुनावी बांड नकदी के लिए एक विकल्प के रूप में बनाया गया है। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29 ए के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल और जो पिछले आम चुनाव में आम चुनाव या राज्य की विधान सभा के चुनावों में एक प्रतिशत से कम मत प्राप्त कर चुके हैं, चुनावी बांड के लिए पात्र होंगे।
चुनावी बांड क्या हैं? (Electoral Bonds)
पृष्ठभूमि : सरकार ने जनवरी, 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम (Electoral Bond Scheme) को अधिसूचित किया था। इस योजना के अनुसार, इलेक्टोरल बॉन्ड को उस व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है, जो भारत का नागरिक है। इसके अलावा भारत में स्थापित कोई इकाई भी चुनावी बांड खरीद सकती है।
विशेष जारीकर्ता : भारतीय स्टेट बैंक (SBI) चुनावी बॉन्ड जारी करने वाला एकमात्र अधिकृत बैंक है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री के 16वें चरण में, एसबीआई को 1 से 10 अप्रैल तक अपनी अधिकृत शाखाओं के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और एनकैश करने के लिए अधिकृत किया गया है।
पात्रता : वे पंजीकृत राजनैतिक दल जो लोकसभा या विधान सभा के पूर्व चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त कर चुके हैं, वे चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र होंगे।
वैधता : चुनावी बांड जारी करने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के लिए मान्य हैं और वैधता अवधि की समाप्ति के बाद बांड जमा किए जाने पर किसी भी राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाता है।