केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च, 2021 को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (PMSSN) को एक एकल गैर-चूक योग्य आरक्षित निधि (single non-lapsable reserve fund) के रूप में मंजूरी दी है।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य  सुरक्षा निधि

यह नॉन-लैप्सबल रिजर्व फंड है। इस फंड में स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर में स्वास्थ्य की हिस्सेदारी से प्राप्त आय शामिल होगी। इस फण्ड में इस राजस्व का उपयोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सहित स्वास्थ्य मंत्रालय की फ्लैगशिप योजनाओं और आपातकालीन और आपदा सहायता प्रतिक्रियाओं के लिए किया जाएगा। इस फंड को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाएगा। इस फंड में आपातकालीन, आपदा तैयारियों और स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान प्रतिक्रियाएं भी शामिल हैं।

महत्व

यह फण्ड महत्वपूर्ण है क्योंकि यह फंड सार्वभौमिक और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच को सुनिश्चित करेगा।

फंड की आवश्यकता

स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण संपत्ति है क्योंकि यह विकास के बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद करता है।  बेहतर स्वास्थ्य बेहतर उत्पादकता की ओर ले जाता है। इसलिए, इस कोष की आवश्यकता थी ताकि सभी के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सके।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *