परिमार्जन नीति

परिमार्जन नीति 1 अप्रैल 2021 से लागू की जानी है। इसे 25 जनवरी 2021 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से मंजूरी मिली। नीति में केंद्र और राज्य सरकारों से जुड़े 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को हटाने का निर्देश दिया गया है। इससे ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मांग को पुनर्जीवित करने की उम्मीद है। व्यक्तिगत और वाणिज्यिक वाहनों के लिए परिमार्जन नीति अभी तक घोषित नहीं की गई है।

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