अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में AFSPA का विस्तार किया गया

गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ जिलों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) को अतिरिक्त छह महीने के लिए बढ़ा दिया है, जो 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा। यह निर्णय इन पूर्वोत्तर राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया है।

अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश में AFSPA को निम्नलिखित क्षेत्रों में छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है:

  • तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले
  • असम की सीमा से लगे नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र

नागालैंड

नागालैंड में AFSPA को निम्नलिखित जिलों और पुलिस थाना क्षेत्रों में छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है:

  • 8 जिले: दीमापुर, न्यूलैंड, चुमुकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन
  • कुल 16 जिलों वाले नागालैंड के पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्र

AFSPA के अंतर्गत शक्तियां

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 , “अशांत” माने जाने वाले क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को व्यापक अधिकार प्रदान करता है। AFSPA के तहत, सशस्त्र बल कर्मियों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक समझे जाने पर तलाशी लेने, गिरफ़्तार करने और गोली चलाने का अधिकार है।

AFSPA का घटता दायरा

अप्रैल 2022 में केंद्र ने नागालैंड, असम और मणिपुर के कई हिस्सों में AFSPA के तहत अशांत क्षेत्रों की संख्या कम कर दी। 2015 में त्रिपुरा, 2018 में मेघालय और 1980 के दशक में मिजोरम से इस अधिनियम को हटा लिया गया था। इन कटौतियों के बावजूद, जम्मू और कश्मीर में AFSPA लागू है।

निरसन की मांग

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई राजनीतिक दल, गैर सरकारी संगठन और नागरिक समाज संगठन AFSPA को पूरी तरह से हटाने की मांग कर रहे हैं। आलोचकों का तर्क है कि AFSPA के कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, जबकि समर्थकों का दावा है कि संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है।

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