IRDAI ने रखा स्टैंडर्ड ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रस्ताव : मुख्य बिंदु
हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने “स्टैंडर्ड ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी” का प्रस्ताव रखा है। इस पॉलिसी का उद्देश्य घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान बीमा कवरेज सुनिश्चित करना है। IRDAI ने हाल ही में ‘स्टैंडर्ड ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी पर दिशानिर्देश’ का एक मसौदा जारी किया है।
मुख्य बिंदु
इस दिशानिर्देश में कहा गया है कि मानक यात्रा बीमा उत्पाद IRDAI से उपलब्ध होंगे। यात्रा बीमा कवरेज और इसकी शब्दावली पूरे उद्योग में एक समान होगी। यदि विदेश में दुर्घटना के कारण बीमाधारक घायल हो जाता है और दुर्घटना के 365 दिनों के भीतर इसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बीमा कंपनी बीमा राशि के बराबर मुआवजा देगी। यदि आकस्मिक मृत्यु एक नाबालिग या 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति की होती है, तो बीमा कंपनी पर अधिकतम देय राशि बीमा राशि का 50% होगी।
घरेलू यात्रा बीमा के संदर्भ में, इन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि यदि बीमित व्यक्ति साझा परिवहन वाहन में इस यात्रा कर रहा है वह वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसमे बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो बीमा कंपनी को बीमा राशि का भुगतान करना है।
इस ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी के विमान पकड़ने में असफलता, चेक-इन सामान गुम होना, यात्रा में देरी और पासपोर्ट खोना भी शामिल होगा।
उद्देश्य
इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यात्रा दोनों के लिए कवरेज प्रदान करना है। यह एक मानक यात्रा बीमा उत्पाद शुरू करने में मदद करेगा जिसमें सभी क्षेत्रों में समान कवरेज हो।